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असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के इंटरव्यू पर कोर्ट ने रोक लगाई, 200 पदों पर संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती अटकी

RNE Network.

राजस्थान हाईकोर्ट ने संस्कृत शिक्षा विभाग में 200 पदों पर आयोजित हो रही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में इंटरव्यू पर रोक लगा दी है।याचिकाओं में कहा गया था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ने भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव किया है। इसमें बताया गया कि एग्जाम के बाद नियम बदलते हुए न्यूनतम अंकों में बदलाव किया गया था। जो गैर संवैधानिक है।सुप्रीम कोर्ट अपने आदेशों में निर्धारित कर चुका है कि रूल्स ऑफ गेम का भी सिद्धांत है कि खेल शुरू होने के बाद नियम नहीं बदले जा सकते। आरपीएससी द्वारा बीच में नियम बदलने से हमारे हित प्रभावित हुए हैं। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने रोक लगा दी।